मीरा भायंदर महानगरपालिका ने नवरात्रि के लिए जारी किये दिशानिर्देश

गरबा की नहीं अनुमति


मीरा-भाईंदर :-
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ने नवरात्रि को लेकर दिशानिर्देश जारी कर लिया है। कोरोना के मद्देनजर इस वर्ष में पिछले वर्ष की भांति नियमों के अधीन नवरात्रि कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

मनपा के अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार म्हसाल द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पंडालों की स्थापना के लिए प्रभाग कार्यालय से इजाजत लेना पड़ेगा और एक-खिड़की योजना के अंतर्गत आयोजकों को इजाजत दिया जायेगा।

● क्या होंगे नियम :-

●सार्वजनिक मंडलों को माताजी की 4 फ़ीट तथा घरगुती को 2 फ़ीट के मूर्ति की अनुमति होगी।

● गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी घर के प्रतिमा की पूजा करे। मूर्ति मिट्टी की हो तो घर पर विसर्जन करे और सम्भव नहीं हो तो मनपा ने बनाएं कुत्रिम जलाशय में करें।

● पंडालों में एक समय मे पांच से अधिक भक्तों को एकत्रित/दर्शन की इजाजत नही होगा।

● मूर्ति को लाने और ले जाने के लिए 10 व्यक्तियों तक इजाजत होगा।

आरती, भजन कीर्तन,हवन,दर्शन आदि करते समय भीड़ ना हो इसका विशेष ध्यान रखें।

गरबा की जगह सामाजिक उपक्रमों का आयोजन ज्यादा से ज्यादा करें।

● पंडालों को दिन में 3 बार सेनिटाइज करना होगा

● ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था हो और दोनों डोज वाले व्यक्तियों को दर्शन के लिए इजाजत दे।





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