मंगलवार को होगा मीरा - भायंदर मनपा 'मनोनीत नगरसेवको' का मंगल

17 अगस्त को होगा मनोनीत नगरसेवकों के चयन का फैसला

विगत डेढ़ सालों से अधर में लटका है फैसला

मंत्रालय - हाई कोर्ट- सुप्रीम कोर्ट के बाद अब फिर से गेंद मंत्रालय के पास


मीरा-भाईंदर :- 
आगामी मंगलवार को मीरा-भाईंदर के पांच नगरसेवकों के चयन का फैसला नगर रचना मंत्रालय में होगा। शुक्रवार को होने वाली बैठक को रद्द करते हुये अवर सचिव नवनाथ वाठ ने मंगलवार को बैठक को आयोजित करने का आदेश दिया है। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के तहत पांच मनोनीत नगरसेवकों के चयन का फैसला नगर रचना मंत्रालय को करने को कहा है।

क्या है पूरा मामला

95 सदस्यीय मीरा-भाईंदर में मनपा ने 5 मनोनीत सदस्य के चयन का प्रावधान है। नियमानुसार सत्ताधारी भाजपा डेढ़ वर्ष पूर्व मनोनीत नगरसेवक के चयन का प्रस्ताव लायी जिसके बाद भाजपा से भगवती शर्मा, अजित पाटिल, अनिल भोसले, कांग्रेस से एस.ए खान और शिवसेना से विक्रमप्रताप सिंह ने पर्चा भरा। सत्ताधारी भाजपा ने तकनीकी कारणों से विक्रमप्रताप के चयन में अड़ंगा लगा दिया। जिसके बाद राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगातार सभी के चयन को रोक दिया।

राज्य सरकार के निर्णय को उच्च न्यायालय ने बदलकर भाजपा के पक्ष में निर्णय दिया और अब उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बदलते हुये गेंद फिर से राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है। कुल मिलाकर यह शिवसेना के पक्ष में आया फैसला है। भाजपा-शिवसेना के विवाद के कारण यह मामला विगत डेढ वर्षों से लटका है और एक भी मनोनीत नगरसेवक की नियुक्ति संभव नही हो सकी।

● इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले विक्रमप्रताप सिंह से इसे सत्य की जीत बताया है और सत्ताधारी भाजपा की हार करार दिया है।

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