खाली पड़े पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा नोटिस जारी -

 महिला एवम बाल कल्याण विभाग में नियुक्ति का मामला 

 जयपुर :- राजस्थान उच्च न्यायलय की खण्ड पीठ ने  दायर एक जनहित   याचिका में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव एवम प्रधान सचिव महिला एवम   बाल कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया है ।आंतकवाद ,अपराध एवम   भ्रष्टाचार से संघर्ष करने वाली सामाजिक संस्था लश्करे हिन्द के संस्थापक   अध्यक्ष आय. जी. खण्डेलवाल ने राजस्थान उच्च न्यायलय में जन हित याचिका   दायर कर राज्य के 2018 से खाली पड़े महिला आयोग के चेयरमैन एवम सदस्य   के तीन पदों पर राज्य सरकार को शीघ्र नियुक्ति के आदेश देने हेतु न्यायलय से   निवेदन किया था।

खण्डेलवाल ने न्यायलय को बताया कि 19 अगस्त 2018 से राज्य महिला आयोग के चेयरमेन तथा  20 जनवरी,2019, से तीन सदस्यों के पद खाली पड़े है । इन पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार गंभीर नही है व कोई भी कदम इस विषय पर सरकार नही उठा रही है।जबकि राज्य महिला आयोग के पास सुनवाई हेतु सेकड़ो केस 33 महीने से प्रलंबीत है।अतः सरकार को इस विषय पर शीघ्र नियुक्ति हेतु आदेश जारी किए जाए। खण्डेलवाल के निवेदन पर उच्च न्ययालय के न्याधीश संगीत लोढ़ा एवं मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव व महिला व बालकल्याण विभाग को जवाब देने हेतु नोटिस जारी किया हैं। 

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