मौजूदा एजेंट को 1 सितंबर तक परीक्षा पास कर प्रमाणपत्र हासिल करना जरूरी :- अजय दुबे

 

मीरा भायंदर में रेरा ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट शुरू


यह इंस्टिट्यूट ऑफ़ रियल इस्टेट एंड फाइनेंस (IREF)का साइनविजडम अधिकृत पार्टनर हैं। जिसमे आपको रियल इस्टेट एजुकेशन,रेरा ट्रेनिंग सपोर्ट,रेरा परीक्षा की तैयारियां,रेरा कंसल्टिंग,कंज्यूमर अवेयरनेस,रियल इस्टेट एंड होम फाइनेंस की जानकारी दी जाएगी।

*ट्रेनिंग के बाद इसका सर्टिफिकेट आपको SIILC द्वारा दिया जाएगा।*


भायंदर :-  अथॉरिटी (महारेरा) रेरा में करीब 39 हजार एजेंट रजिस्टर्ड है। मौजूदा एजेंट को 1 सितंबर तक परीक्षा पास कर प्रमाणपत्र हासिल करने का समय दिया है। जबकि नए एजेंट का रजिस्ट्रेशन केवल परीक्षा पास होने के बाद ही हो रहा है।

उपरोक्त विचार भायंदर (वेस्ट) के गीता नगर में इंस्टिट्यूट ऑफ़ रियल इस्टेट एंड फाइनेंस (IREF) सेंटर के उद्घाटन में व्यक्त किये। साइनविजडम यंहा इसका अधिकृत पार्टनर हैं।उन्होंने बताया कि रेरा के माध्यम से घर खरीदार भी सही गलत एजेंट की पहचान कर सकते हैं। अभी पुराने रजिस्टर्ड एजेंट को भी सितंबर से पहले परीक्षा पास करनी होगी। जो लोग परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उनको एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होगी।सेंटर का उद्घाटन प्रसिद्ध भवन निर्माता भरत जैन ने किया।

फाउंडेशन ऑफ मीरा भायंदर प्रोपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय दुबे ने कहा कि रियल इस्टेट से जुड़े सभी नियम कानून और दस्तावेजों की जानकारी एजेंट को है या नहीं यह जानने के लिए रेरा ने सभी एजेंट के लिए यह परीक्षा अनिवार्य कर दी है। रेरा में एजेंट के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। 

ज्ञात हो बिल्डरों की मनमानी से लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकार ने रेरा एक्ट तैयार किया है। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कानून तो बना दिए हैं, पर सेक्टर में काम करने वाले एजेंट को ही नियम कानून और दस्तावेजों की पूरी जानकारी नहीं होने का खामियाजा ग्राहकों को हो रहा था। इन खामियों को दूर करने के लिए अब ग्राहकों के सीधे संपर्क में रहने वाले एस्टेट एजेंट प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है। ताकि वह ग्राहकों को प्रॉजेक्ट और डेवलपर की सही जानकारी मुहैया करवा सकें।

होगी कार्रवाई :-  परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना कोई भी व्यक्ति अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की मार्केटिंग और बिक्री नहीं कर सकता है। साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन भी रेरा में नहीं होगा। बगैर रेरा प्रमाणपत्र के प्रॉपर्टी की बिक्री करते पाए जाने पर उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

कार्यक्रम में पूर्व नगरसेविका रीटा शाह,फाउंडेशन के सचिव जावेद शेख,प्रकाश शाह,परेश अग्रवाल, उबेद फ्रूटवाला, हेमंत सोनी,पीयूष धामी,उबेद फ्रुइटवालागिरीश वारीया,कल्पेश नागड़ा,र्मला माखीजा,तेजस शाह सहित 300 से ज्यादा रियल इस्टेट व्यवसाय से जुड़े लोग उपस्थित थे।सेंटर के दीपक जैन,अमित वर्मा,सूरज नांदोला ने बताया कि यंहा पर रियल इस्टेट एजुकेशन,रेरा ट्रेनिंग सपोर्ट,रेरा परीक्षा की तैयारियां,रेरा कंसल्टिंग,कंज्यूमर अवेयरनेस,रियल इस्टेट एंड होम फाइनेंस की जानकारी दी जाएगी।*ट्रेनिंग के बाद इसका सर्टिफिकेट आपको SIILC द्वारा दिया जाएगा।

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