थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट भारत गौरव ट्रेनों के लिए दिशानिर्देश

पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी भारत गौरव ट्रेनें 


मुंबई :- 
रेल मंत्रालय ने भारत और दुनिया भर के लोगों के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार 'भारत गौरव ट्रेनें' (थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनें) शुरू की हैं। ये ट्रेनें विभिन्न पर्यटन सर्किटों में चलेंगी जिससे यात्रियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की झलक मिलेगी। पंजीकृत सेवा प्रदाता "भारत गौरव ट्रेनों" को "राइट टू यूज़ " मॉडल के तहत संचालित करेंगे और उन्हें इस मॉडल से जुड़ी थीमों , मार्गों, यात्रा कार्यक्रमों, टैरिफ और अन्य विशेषताओं सहित व्यवसायिक मॉडल को तय करने में लचीलेपन की छूट भी होगी। इस सम्बंध में विस्तृत नीति दिशानिर्देश वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर उप - लिंक 'भारत गौरव ट्रेन' के तहत उपलब्ध हैं।

 श्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री सेवाएं) - नोडल अधिकारी, मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक (सीपीटीएम) और मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर (कोचिंग) की एक समिति को पश्चिम रेलवे पर  भारत गौरव ट्रेनों से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए   नामित किया गया है। इस नीति के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर मुख्यालय में वाणिज्य विभाग के तहत एक ग्राहक सहायता इकाई का भी गठन किया गया है। उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री विपणन) इस इकाई के प्रभारी होंगे। पश्चिम रेलवे पर भारत गौरव ट्रेनों के संबंध में पूछताछ मोबाइल नंबर 9004490983 पर प्राप्त की जा सकती है।

 ठाकुर ने आगे बताया कि इच्छुक सेवा प्रदाता 'भारत गौरव ट्रेन' लिंक के तहत वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन पंजीकरण सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इच्छुक सेवा प्रदाता को पोर्टल पर अपनी निर्धारित की हुई जोनल रेलवे को सिलेक्ट करने के साथ ही एक लाख रुपये का एक गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

 भारत गौरव ट्रेनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

 1. रेकों को राइट टू यूज़ मॉडल/निर्माता से नए कोचों की सीधी खरीद पर लिया जा सकेगा और ऑपरेटर को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोचों को मोडिफाइ करने की स्वतंत्रता है।

2. थीम , मार्गों और यात्रा कार्यक्रम सहित व्यवसाय मॉडल को संचालित करने और तय करने में लचीलापन हो सकता है। ऑपरेटर यात्रियों से वसूले जाने वाले टैरिफ पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

3. आबंटन और पूर्व परिभाषित/निर्धारित शुल्क के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पूर्ण पारदर्शिता ।

4. ऑपरेटर कम से कम 14 कोचों और अधिकतम 20 कोचों की संरचना वाले रेक का संचालन कर सकता है।

5. रेकों की उपलब्धता न्यूनतम दो वर्ष की अवधि और अधिकतम रेक के शेष कोडल लाइफ तक की अवधि के लिए  है।

6. उपयोग के अधिकार, नियत और परिवर्तनशील ढुलाई प्रभारो (haulage) से संबंधित दरें पॉलिसी में दर्शाई गई हैं।

7. सेवा प्रदाता को ट्रेन की ब्रांडिंग की अनुमति दी जाएगी जिसमें पार्टी अपने स्वयं के विज्ञापनों और अन्य पार्टियों के विज्ञापनों को ट्रेनों के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शित कर सकती है।


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