प्रवासी राजस्थानियों के लिए क्वारेंटाइन अनिवार्य

  
राज्य स्तरीय क्वारेंटाइन प्रबंधन समिति गठित 
पाली, 14 मई। राज्य सरकार ने अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए क्वारेंटाइन अनिवार्य कर दिया है। इसकी पालना के लिए राज्य सरकार ने राज्य, जिला, उपखंड, ग्राम तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय क्वारेंटाइन प्रबंधन समितियों का गठन किया है। इस संबंध में गृह विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि मुख्य सचिव के आदेशों के तहत राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्वारेंटाइन प्रबंधन समिति गठित की हैं। समिति में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत, राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पीके गोयल और महिला अधिकारिता विभाग के सचिव केके पाठक को शामिल किया गया है। यह समिति जिलों में प्रवासियों के आगमन, नामांकन एवं क्वारेंटाइन प्रबंध व्यवस्था की समीक्षा कर निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तरीय दैनिक समीक्षा रिपोर्ट गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेगी।

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में क्वारेंटाइन प्रबंधन समिति बनाई गई हैं। इसमें स्थानीय सांसद, जिले के विधायक, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय के पीएमओ, जिला रसद अधिकारी, निकायों के आयुक्त, सानिवि के अधिशासी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नामित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। यह समिति जिला व ब्लॉक स्तर पर कोविड केयर सेंटर चिन्हित कर स्थापित करेगी तथा इनका प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, पंजीकरण और क्वारेंटाइन के उल्लंघन के प्रकरणों में कार्रवाई की समीक्षा कर दैनिक आधार पर सूचना राज्य स्तर पर भेजेगी।
उन्होंने बताया कि एक समिति उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई हैं, जिसमें उपखंड अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी, रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी द्वारा नामित जनप्रतिनिधि इसमें होंगे।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी क्वारेंटाइन प्रबंधन समिति गठित की गई हैं। इसके संयोजक पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होंगे। समिति में पटवारी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी, बीट कांस्टेबल, एएनएम, महिला पर्यवेक्षक या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय एक समिति बीएलओ के संयोजन में बनाई गई हैं। इसमें स्थानीय पार्षद, सफाई निरीक्षक, बीट कांस्टेबल, एएनएम व स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी एक अन्य आदेश में राज्य में आने वाले सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग व पंजीकरण आवश्यक रूप से करने की हिदायत दी गई है। इसमें कहा गया है कि जिन प्रवासियों में स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना के लक्षण पाए जाएं, उन्हें अनिवार्य तौर पर स्वस्थ होने तक कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। अन्य प्रवासियों को भी अनिवार्य रूप से घर के क्वारेंटाइन में रखा जाएगा। जिन लोगों को घर के क्वारेंटाइन में रखना संभव नहीं हो, उन्हें घर के निकट जिला प्रशासन की ओर से चिह्नित स्थान पर क्वारेंटाइन किया जाएगा। इस दौरान सभी प्रवासियों की चिकित्सा दलों द्वारा जांच की जाएगी।
राजस्थान सरकार
जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, पाली

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