क्लस्टर योजना के बिना पुरानी इमारतों का पुनर्विकास संभव
मीरा-भायंदर शहर में पुरानी और जर्जर इमारतों के पुनर्विकास के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश
भायंदर :- 16 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई स्थित विधान भवन में मीरा-भायंदर विधानसभा क्षेत्र 145 में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधायक नरेंद्र मेहता ने यह मुद्दा उठाया था कि क्लस्टर में प्रस्तावित 24 आराखडे के कारण खतरनाक और जर्जर इमारतों के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही है, जिससे नागरिक बेघर हो रहे हैं,इसपर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि क्लस्टर योजना को रद्द करना उचित नहीं होगा। यदि इसके अंतर्गत इमारतों का पुनर्विकास क्लस्टर योजना के नियमों के अनुसार किया जाए, तो यह नागरिकों के लिए लाभकारी होगा, इसलिए नागरिकों को विकास के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाना चाहिए।
लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत इमारत क्लस्टर योजना के बाहर विकास करना चाहता है, तो उसे यूडीसीपीआर के प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण निर्णय और आदेश मुख्यमंत्री ने मीरा-भायंदर महानगरपालिका आयुक्त को दिया हैं।
साथ ही, इसी बैठक में यह मांग भी की गई कि ठाणे शहर की तरह मीरा-भायंदर में भी 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर खतरनाक इमारतों के पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यूडीसीपीआर के अनुसार, सड़क की चौड़ाई के आधार पर ही इमारत की ऊंचाई तय की जा सकती है। यूडीसीपीआर के प्रावधानों के अनुसार, भूमि के सामने वाली सड़क की चौड़ाई के अनुसार इमारत की ऊंचाई अनुमन्य होगी। यदि आवश्यक हो, तो सड़क की चौड़ाई 9.0 मीटर होनी चाहिए। सड़क की आगामी मासिक दूरी को ध्यान में रखते हुए, महानगरपालिका सड़कों को 12.0 मीटर तक चौड़ा करने की कार्रवाई कर सकती है। ताकि उन्हें आवश्यक एफएसआई प्रदान की जा सके।

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