मीरा भायंदर में निजी वाहनों को नही मिलेगा पेट्रोल

मनपा आयुक्त ने दिए आदेश 
 भाईंदर - राज्य में जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी के बढ़ती संख्या को देखते हुए सोमवार से मीरा भाईंदर के सभी पेट्रोल पम्प से पेट्रोल ना देने का आदेश मीरा-भायंदर महानगर पालिका आयूक्त चन्द्रकांत डांगे ने दिये है.आयूक्त ने अपने आदेश में साफ चेतावनी दी है कि निजी वाहन मोटर सायकल आदि दुपहिया वाहनों को अगर पेट्रोल पम्प ने पेट्रोल बेचा तो उनपर कार्यवाही की जाएंगी.
आयूक्त ने कहा कि महाराष्ट्र काविड 19 कोरोना वायरस उपाय योजना 2020 अनवये शासन अधिसूचना अनुसार उन्हें अधिकार प्राप्त है कि शहर में कोरोना वायरस न बढ़े उसकी रोकथाम के लिए ऐसा फैसला ले सकते है. अप्पती व व्यस्थापन अधिनियम 2005 साथ रोग, अधिनियम1897 के अ,क्र 2 शासन अधिसूचना के अनुसार उन्हें अधिकार प्राप्त है, जिसके चलते यह आदेश पारित किया गया है. मनपा आयूक्त ने शहर के सभी पेट्रोल को सख्त आदेश दिया कि दो पहिया वाहन को पेट्रोल देने पर संबधित पेट्रोल पंप मालिकोंं के  खिलाफ आपत्ती व्यस्थापन अधिनियम 2005 के 51 बी भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम 1897 व भारतीय दंड सहिंता (45 ऑफ1860 की धारा 188 के अनुसार दंड व कानून कार्यवाई की जाएंगी.

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